मोदी गवर्नमेंट ने पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के प्रोसेस में राहत दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है, कि- पेंशनर्स कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से आने वाले अगले 1 साल तक वैलिड रहेगा। EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह सूचना दी है कि EPS’95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। जो जमा करने की तारीख से 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे।
EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल कहा है कि- EPS’95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकेंगे। जो जमा करने की तारीख से 1 साल के लिए वैध होगा। पेंशनर्स को बिना रूकावट अपनी पेंशन पाने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra or life certificate) जमा करना जरूरी होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पता चलेगा कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है।
कॉमन सर्विस सेंटर से जमा हो सकता है लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशनर्स अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकेंगे। पेंशनर्स पोस्ट ऑफिस जाकर भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा का इस्तेमाल करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।